Rape Allegation | भोजपुरी सिंगर पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, गुड़गांव से गिरफ्तार, यू-ट्यूब पर हैं हजारों फॉलोअर्स

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भोजपुरी सिंगर अभिषेक उर्फ बाबुल बिहारी

Rape Allegation | भोजपुरी सिंगर अभिषेक उर्फ बाबुल बिहारी पर 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। 21 वर्षीय आरोपी बिहार का रहने वाला है। उसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को लोग बाबुल बिहारी के नाम से जानते हैं। ये भोजपुरी सिंगर हैं। वह एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं।

उनके YouTube चैनल पर लगभग 27,000 फ़ॉलोअर्स हैं। वहीं कई गानों के वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। लोग उनके गाने पसंद करते हैं। वह एक उभरते हुए भोजपुरी गायक हैं जो गाने बनाते हैं। वह अपने चैनल पर Vlogs भी बनाता है।

आरोपी ने सोशल मीडिया पर लड़की की निजी तस्वीरें शेअर की

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने दो साल पहले अपने मोहल्ले की एक 13 साल की लड़की से दोस्ती की थी. वह उसे एक होटल के कमरे में ले गया। जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं।

नाबालिग ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। हालाँकि, उन्होंने खुद को गायक से दूर कर लिया। उसे क्या पता था कि दो साल बाद आरोपी उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करेगा।

इस मामले में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कुछ दिन पहले नाबालिग की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं, तस्वीरें होटल में ली गई थीं।

फोटो देखने के बाद युवती के परिजनों ने उससे पूछताछ की। इसके बाद युवती ने आपबीती अपने परिजनों को बताई। उसके परिवार ने बुधवार को पुलिस से संपर्क किया।

नाबालिग की काउंसलिंग के बाद आरोपी के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने बताया कि आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. इसके बाद गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

घटना की जानकारी होने पर पीड़ित लड़की के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया और दो साल पहले की घटना बताते हुए मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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